
बांदा डीवीएनए। शहर कोतवाली व अतर्रा क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सजा के साथ जुर्माना लगाया। एक मामले में दोषी को बीस वर्ष कैद व 24 हजार रुपये जुर्माना तो दूसरे में दस साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया। दोनों का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। न्यायाधीश ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिला विधिक सचिव को पत्र भेजकर सिफारिश की है।
अभियोजन के सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवपूजन सिंह पटेल व कमल सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने 28 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी आठ वर्षीय बेटी रात करीब दस बजे बड़ी मां के घर खाना खाने जा रही थी। तभी रास्ते में मोहल्ले के छुट्टन उर्फ अमित कुमार ने पकड़ लिया और घर ले गया। जहां अश्लील हरकत की। शोर सुन लोग आ गए तो धमकी देते हुए भाग गया। सुनवाई के दौरान चार गवाह पेश किए गए। दोषी पाए जाने के बाद दोषी छुट्टन को बीस वर्ष की सजा और 20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई। अलग-अलग धाराओं में एक-एक वर्ष की सजा और दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
इधर, दूसरे मामले में पीड़िता के पिता ने पांच अप्रैल 2018 को अतर्रा थाने में अदालत के आदेश प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। छह मई 2017 की रात घर के पीछे शौच को गई थी, तभी पड़ोसी वीरन डुमार ने तमंचा लगाकर घसीट लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर सुन वह पहुंच गए तो आरोपित गोली मारने की धमकी देते हुए भाग गया। दोनों ही मामलों में अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। सुनवाई के दौरान चार गवाह पेश किए गए। दलीलों व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दस वर्ष की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
संवाद विनोद मिश्रा