
बांदा डीवीएनए। तीन शस्त्रधारकों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। उन पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। इनमें एक हिस्ट्रीशीटर भी बताया गया है। इनके अलावा सात अन्य लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई के साथ 6-6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
पुलिस से आई रिपोर्टों और दोनों पक्षों से सुनवाई और सुबूतों के बाद डीएम आनंद कुमार सिंह ने बिसंडा थाना क्षेत्र के कुर्रही गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर आले नबी की राइफल और पैलानी थाना क्षेत्र परेरी गांव निवासी शिवरतन उर्फ अंगद फौजी की दो नली बंदूक और कालिंजर थाना क्षेत्र के पहाड़ी माफी गांव के मुनीर अहमद की दो नली बंदूक के लाइसेंस शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत निरस्त कर दिए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत सात अपराधियों को छह-छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। इनमें कालिंजर थाना क्षेत्र का पवन व संदीप और नरैनी कोतवाली क्षेत्र के दिनेश कुमार यादव उर्फ मुन्ना, पैलानी थाना क्षेत्र के रामनारायण और शहर कोतवाली क्षेत्र के निरंजन गोस्वामी, बबलू उर्फ सार्थक श्रीवास, काले उर्फ सलमान शामिल हैं।
संवाद विनोद मिश्रा