
मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा (डीवीएनए)। दुकान बेचने के नाम पर 35 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपियों में से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
नगर के वार्ड नं 22 निवासी शमीमुल हसन पुत्र अब्दुल हसन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी कि गांव रतुपुरा निवासी दीपक पुत्र पप्पू, मालती देवी पत्नी पप्पू ,विनीता पत्नी दीपक,संदीप व विकास पुत्रगण पप्पू उसके पासआये । उन्होंने कहा कि उसके बराबर वाली दुकान उन्होंने ठाकुरद्वारा निवासी इशरत जहां पत्नी अनीस मंसूरी से खरीद ली है लेकिन अब उनके पास पैसे का इंतजाम नही है इसलिए वह उसे बेच रहे हैं। उसने भरोसा कर लिया और 35 लाख में दुकान का सौदा कर 5 लाख रुपये बयाना दे दिया। इसके बाद 18 नवंबर19 को 3 लाख 35 हजार, 10 दिसम्बर 19 को 2 लाख,23 अप्रेल 20 को 9 लाख, 6 फरवरी को 5 लाख, तथा 8 जून 2020 को 10 लाख 65 हजार रुपये गवाहों के सामने दे दिए। 15 जुलाई को उक्त लोगों ने उसे इकरार नामा करा दिया लेकिन जब बैनामा कराने के लिए कहा तो वह टाल मटोल करने लगे । युवक को ठगी का एहसास हुआ।
कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर धोखाधड़ी सहित अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी । गुरूवार को धोखाधड़ी करने के आरोपियों में से एक आरोपी क्षेत्र के गांव रतुपुरा निवासी विकास पुत्र पप्पू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से न्यायालय में सुनवाई के बाद आरोपी को जेल भेज दिया।