अमरोहा (डीवीएनए)। जैकेट व्यापारी पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने समन जारी कर आरोपी को तलब किया है।
नौगावां सादात के पाकीज़ा मार्केट निवासी मो. ज़ाहिद पुत्र शकील अहमद ने उधार ली गयी रकम लौटाने के लिए चेक दिए थे। जो बाउंस हो गए। पीड़ित पक्ष ने आरोपी ज़ाहिद को नोटिस भेजा। लेकिन आरोपी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।
मुरादाबाद कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आरोपी को समन जारी कर तलब किया है।
क्या होती है चेक बाउंस में सजा?
138 एनआई एक्ट में चेक की रकम पर 200 फीसदी तक का जुर्माना व 2 साल तक की सजा हो सकती है। धोखाधड़ी के मामलों की तादाद बढ़ने के कारण सुप्रीम कोर्ट चेक बाउंस के मामलों पर काफी सख्त है।
(डिजिटल वार्ता ब्यूरो)